निंबाहेड़ा में होटल व्यवसायी पर हमला, स्कॉर्पियो किंग ऋषभ अग्रवाल गिरफ्तार,पढ़े खबर।
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S S Kachhawa
निंबाहेड़ा में होटल व्यवसायी पर हमला, स्कॉर्पियो किंग ऋषभ अग्रवाल गिरफ्तार,पढ़े खब
Updated : June 18, 2025 06:50 PM

नीमच। निंबाहेड़ा के मढ्ढा चौराहे पर स्थित एक होटल में हुई सनसनीखेज मारपीट की घटना में पुलिस ने मुख्य आरोपी ऋषभ अग्रवाल को उसके गृहनगर चंगेरा, नीमच से धर दबोचा है। इस हाई-प्रोफाइल मामले में पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो गाड़ी भी जब्त कर ली है।
*क्या था मामला?*
12 जून 2025 की शाम करीब 7 बजे, एमपी 44 होटल के संचालक रोशन माली ने कोतवाली निम्बाहेडा थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई। रोशन के अनुसार, उनके ही गांव का ऋषभ अग्रवाल अपने दोस्तों के साथ उनकी होटल में खाना खाने आया था। खाना खाने के बाद, ऋषभ अचानक उन पर टूट पड़ा और हाथों से बेरहमी से पीटने लगा। अपनी जान बचाने के लिए रोशन भागने लगे, लेकिन ऋषभ ने उन्हें घेर लिया और तब तक पीटता रहा जब तक उनके सिर में चोट नहीं आ गई। रोशन ने अपनी शिकायत में यह भी बताया कि अगर उनके होटल के कर्मचारियों ने बीच-बचाव नहीं किया होता, तो ऋषभ उन्हें अपनी गाड़ी में डालकर अगवा कर लेता।
*पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई*
घटना की गंभीरता को देखते हुए, चित्तौड़गढ़ के पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने तुरंत आरोपी को गिरफ्तार करने के निर्देश जारी किए। इसके बाद पुलिस उप अधीक्षक बद्रीलाल राव के निर्देशन में, थानाधिकारी कोतवाली निम्बाहेडा रामसुमेर मीणा ने एक विशेष टीम का गठन किया। इस टीम में सहायक उप निरीक्षक सूरज कुमार के नेतृत्व में कांस्टेबल राकेश कुमार, रामकेश, सुमित कुमार और मुकेश शामिल थे।
*आरोपी ऋषभ अग्रवाल शिकंजे में*
पुलिस टीम ने अपनी खुफिया जानकारी के आधार पर फुर्ती दिखाते हुए, 15 जून 2025 को आरोपी ऋषभ अग्रवाल (उम्र 22 साल) को उसके पैतृक गांव चंगेरा, नीमच से हिरासत में ले लिया। गहन पूछताछ के दौरान, ऋषभ ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पर्याप्त सबूत मिलने के बाद, उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस ने बताया कि आरोपी से घटना में प्रयुक्त उसकी स्कॉर्पियो गाड़ी (RJ 09 UB 9011) भी जब्त कर ली गई है। 17 जून 2025 को ऋषभ अग्रवाल को माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
अपराधिक इतिहास भी है पुराना
चौंकाने वाली बात यह है कि ऋषभ अग्रवाल का आपराधिक इतिहास पहले से ही रहा है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, उसके खिलाफ पहले भी दो मामले (प्र.सं. 147/22 धारा 294, 323, 506, 34 भा.द.स. और प्र.सं. 93/23 धारा 294, 323, 506, 34, 341 भा.द.स.) दर्ज होकर चालान हुए हैं।